पहले से घर होने पर मिलेगा PMAY (Urban) का फायदा, जानें- क्या है तरीका

पहले से घर होने पर मिलेगा PMAY (Urban) का फायदा, जानें- क्या है तरीका

PM Awas Yojana rules: स्कीम के तहत लोन पर छूट कैसे मिलेगी इसे समझना जरूरी है। MIG-I कैटेगरी के तहत आने वाले परिवारों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में 4 पर्सेंट तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा MIG-II स्लैब वालों को यह छूट 12 लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगी।

पहले से घर होने पर मिलेगा पीएम शहरी आवास योजना का फायदा, जानें- क्या है तरीका

यदि आप नया घर लेने जा रहे हैं और उसके लिए डाउन पेमेंट का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले पीएम आवास योजना (शहरी) के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक्स सब्सिडी स्कीम को मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में नए घर के कर्ज पर आप ब्याज में बड़ी छूट हासिल कर सकते हैं। सरकार ने इस छूट के लिए मिडल इनकम ग्रुप के लोगों को भी दो वर्गों एमआईजी-I और एमआईजी-II में विभाजित किया गया है। यद किसी परिवार की कमाई 6 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक के बीच है तो उसे मिडल इनकम ग्रुप- I के तहत छूट मिलेगी। इसके अलावा 6 से 18 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को MIG-II में शामिल किया जाएगा।

किन्हें मिल सकता है स्कीम का लाभ

इस स्कीम का टारगेट देश में सभी परिवारों को आवास मुहैया कराना है। ऐसे में यदि आपके परिवार के पास पहले से ही आवास है, जो आपके नाम पर है या फिर फैमिली के किसी और सदस्य के नाम पर है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। हालांकि यदि आवास आपके माता-पिता के नाम पर है और आपका विवाह हो गया है तो फिर आप नए घर की खरीद पर यह छूट ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि आपने पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो इसके पात्र नहीं माने जाएंगे। योजना का कोई दोबारा लाभ न ले सके, इसी मकसद से सरकार ने लोन के लिए आवेदन करने के दौरान परिवार के सदस्यों के आधार नंबर देना अनिवार्य किया है।

कैसे मिलेगी लोन पर छूट

स्कीम के तहत लोन पर छूट कैसे मिलेगी इसे समझना जरूरी है। MIG-I कैटेगरी के तहत आने वाले परिवारों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में 4 पर्सेंट तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा MIG-II स्लैब वालों को यह छूट 12 लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगी।

कैसे होगा छूट का कैलकुलेशन

मान लीजिए कि आप MIG-II स्लैब में हैं और 60 लाख रुपये की कीमत का आवास खरीदा है। इसके लिए आपने 20 फीसदी यानी 12 लाख रुपये की डाउनपेमेंट की है तो आपका कुल लोन 48 लाख रुपये बचेगा। इसमें से आपको 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 पर्सेंट छूट मिलनी है। इस तरह आपको सिर्फ 36 लाख के लोन पर पूरा इंटरेस्ट देना होगा और बाकी 12 लाख रुपये में 3 पर्सेंट की छूट होगी।
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