विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana MP) मध्य प्रदेश शुरू की गई है| इसके तहत राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगों को हर माह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी | इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अपंग तथा असमर्थ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है| एमपी विकलांग पेंशन योजना (MP Viklang Pension Yojana) के तहत राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी|

MP Viklang Pension Yojana Registration


इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा| मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन (MP Viklang Pension Yojana Registration) की जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|

एमपी विकलांग पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड|
  • जाति प्रमाण पत्र|
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र|
  • बैंक खाते की पासबुक|
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
इस योजना का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय या फिर पंचायत समिति से निशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं|

विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें|
  • क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा|
विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन

  • आपको पेंशन हेतु आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
  • सीधा जाने के लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं|
  • क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा
  • जिसमें आपको अपना जिला, स्थानीय निकाय तथा समग्र सदस्य आईडी भरनी होगी|
  • इसके बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करना होगा|
  • पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास विकलांग पेंशन योजना का फार्म खुल जाएगा|
  • फार्म में पूछिए जानकारी ध्यानपूर्वक भरे तथा जमा करें बटन पर क्लिक करें|
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