RTE फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में आधार का उपयोग किये जाने हेतु निर्देष दिये गये है, ताकि सेवाओं/लाभ समय पर स्थानांतरण की सुविधा प्रदान हो सकें। आधार के उपयोग से प्रक्रिया को आसान बनानें, पारदर्शिता, प्रभावकारिता लायी जा सकेगी। इससे वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को तत्काल लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी। आधार के माध्यम से भविष्य में फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया आसान होगी।


निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12(1)(ब) अन्र्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेषित कक्षा मे न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इन प्रवेषित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रति बालक व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क मे से जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान जिले से सीधे स्कूल को किया जाता है। 

फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी करने के उद्वेश्य से आरटीई के तहत प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत समस्त बच्चों का आधार तथा बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन प्रारंभ किया जा रहा है। आधार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पूर्व में ही पत्र दिनांक 09.10.2017 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।

आरटीई के तहत निःशुल्क हेतु पात्र वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग व वंचित समूह:-

  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • विमुक्त जाति
  • वनभूमि के पट्टेधारी परिवार (वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारपत्र धारी परिवार शामिल)
  • निःशक्त बच्चे (CWSN)

कमजोर वर्गः-

  • बी.पी.एल. में शामिल परिवार, अनाथ बच्चे, 

सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय स्कूल द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाः- 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्र्तगत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल को मान्यता लेना अनिवार्य है मान्यता की जानकारी दर्ज करते समय प्रत्येक प्रायवेट स्कूल को एक यूजर नेम उदाहरण रूप मे (ps9999) तथा पासवर्ड प्रदान किया गया है। इस पासवर्ड के माध्यम से लाॅगिन करे। यदि पासवर्ड गुम गया है तो फारगेट पासवर्ड के माध्यम से नया पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त कर सकते है।



स्कूल का बैंक खाता विवरण

स्कूल द्वारा स्कूल का खाता कंमाक पोर्टल पर दर्ज किया जाये तथा उसे लाॅक किया जायें। स्कूल द्वारा लाॅक किये गये खाता कंमाक में पात्र पायें गये बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की स्वीकृत राशि प्रेषित की जायें। स्कूल का खाता स्कूल के नाम से संचालित होना चाहियें।


स्कूल द्वारा बैंक खाता क्रंमाक दर्ज करने के बाद इसे लाॅक किया जायें। एक बार लाॅक करने के बाद खाते मे परिवर्तन संभव नही होगा। अतः चेक कर सुनिश्चित होने के पश्चात ही पोर्टल पर लाॅक करें।

वार्षिक शुल्क

स्कूल द्वारा अन्य एक बच्चे से ली जाने वाली वार्षिक शुल्क पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। दर्ज की गयी फीस के संबध में स्कूल का फीस स्ट्रक्चर तथा स्कूल द्वारा रसीद बुक की एक प्रति को पीडीएफ बनाकर अपलोड करें। स्कूल द्वारा वास्तविक शुल्क ही दर्ज की जाये ध्यान रखें कि यहाॅ पर वार्षिक शुल्क ही

दर्ज की जाना है मासिक शुल्क दर्ज नही की जाना है। स्कूल की जिस कक्षा से जिस कक्षा तक मान्यता है उन समस्त कक्षाओं की वार्षिक शुल्क दर्ज की जाना है।




आरटीई के तहत कुल सीट एवं अध्ययनरत बच्चों की संख्या:-

शाला द्वारा सत्र 2016-17 में कक्षावार कुल सीटें एवं आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों की संख्या दर्ज की जाये।




कुल सीट एवं आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों की संख्या को दर्ज किया जाना है। सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु जिन स्कूलों द्वारा इन सीटो को भरा गया है वह कक्षा इसमें प्रर्दषित नही होगी।

Matched/Mismatched List of Students


समग्र आईडी के माध्यम से स्कूल द्वारा आरटीई पोर्टल पर दर्ज बच्चे का नाम एवं इसी समग्र आईडी कां समग्र पोर्टल में नाम में अंतर वाले बच्चों की सूची इसमें प्रर्दशित की गयी है। जिनमें मिसमेच है उन बच्चों के नाम ओरेंज कलर में प्रर्दशित हो रहे है। जिनमें मिसमेच नही है उनकी सूची हरे रंग में प्रर्दशित हो रही है। जिनमें मिसमेच है उन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल स्कूल द्वारा तैयार नही किया जा सकेगा जब तक समग्र में सुधार नही कराया लिया जाता है। यदि समग्र में त्रुटि होने की स्थिति में समग्र आईडी जिस स्थान से बनी है । समग्र आईडी यदि नगर नगर पालिका/स्थानीय नगर निगम द्वारा तैयार की गयी है तो वहाॅ से सुधार कराया जायें। समग्र आईडी यदि ग्रामीण क्षेत्र की है तो संबधित ग्राम पंचायत के माध्यम से सुधार कराया जायें। समग्र में सुधार होने पर ही इन मिसमेच होने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल स्कूल द्वारा तैयार किया जा सकेगा।

सत्र 2015-16 के बच्चों को अगली कक्षा में प्रौन्नत करना अथवा शाला त्यागी बच्चों की जानकारी अधतन करनाः-

सत्र 2015-16 के बच्चे जो सत्र 2016-17 में प्रोन्नत हुये है उनको पोर्टल पर प्रौन्नत करें साथ ही उत्तीणर्ता का प्रतिशत अथवा ग्रेड दर्ज करे।


यदि इनमे से किसी बच्चे द्वारा सत्र 2016-17 में स्कूल छोड़ दिया गया हैं तो बच्चे के नाम के सम्ममुख उसके शाला त्यागने का कारण भी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात लाॅक आप्शन से लाॅक करें।

नोटः- यदि स्कूल द्वारा किसी बच्चें को शाला त्यागी दर्ज कर तथा उसका शाला त्यागने का कारण दर्ज करने का कारण सहित लाॅक कर दिया जायेगा तो फिर उस बच्चे का नाम आगे के मीनू में फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रर्दशित नही होगा। अतः शाला त्यागी होने की जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें, परन्तु यदि बच्चा स्कूल छोड़ गया है तो उसे अनिवार्य रूप से कारण दर्शाते हुये शाला त्यागी करें।

  • सत्र 2016-17 में अध्ययनरत बच्चों की जानकारी:- 
  • इस मीनू में दो प्रकार से आये हुये बच्चें प्रर्दशित होगे।
  • सत्र 2015-16 से प्रमोट होकर सत्र 2016-17 मे आये हुय।
  • सत्र 2016-17 मे ऑनलाइन लाॅटरी के माध्यम से चयनित होकर आये हुये।

सत्र 2015-16 से प्रमोट होकर आये बच्चे - सत्र 2015-16 में प्रमोट होकर आये बच्चे का नाम एवं विवरण प्रर्दशित होगा। इसमें केवल बच्चे का आधार नंबर ही दर्ज किया जाना है, इसके अतिरिक्त कोई जानकारी अपडेट नही की जा सकती है।

सत्र 2016-17 मे ऑनलाइन लाॅटरी के माध्यम से चयनितः-

सत्र 2016-17 मे ऑनलाइन लाॅटरी के माध्यम से चयन प्रारंभ किया गया है। ऑनलाइन लाॅटरी के माध्यम से चयन होने के पश्चात सत्यापनकर्ता अघिकारियों द्वारा बच्चे का मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया गया है। सत्यापन उपरांत जो बच्चें सत्यापन उपरांत पात्र हुये थे उनको बीआरसी द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था। बीआरसी द्वारा पात्र बच्चों की एन्ट्री करने के पश्चात संबधित स्कूल द्वारा उस बच्चें की स्कूल में प्रवेश लेने की रिर्पोटिंग की गयी थी, रिर्पोर्टिग में प्रवेश लिये गये बच्चें का स्कूल में प्रवेश दिनांक दर्ज किया गया था। 

स्कूल द्वारा प्रवेश लिये गये जिस बच्चे की रिर्पोटिंग की गयी है उन बच्चों के नाम इसमें प्रर्दशित हो रहे है इन बच्चों के विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता है। केवल इस बच्चे के नाम के सम्मुख समग्र आईडी तथाा आधार नंबर स्कूल द्वारा दर्ज किया जाना है। समग्र आईडी दर्ज करने पर समग्र पोर्टल में बच्चे का जो विवरण है वह प्रर्दशित होगा। स्कलू द्वारा प्रर्दशित मेसेज से उसे मिलान कर लिया जायें। इस समग्र आईडी को दो बार दर्ज किया जाना है ताकि गलत समग्र आईडी दर्ज न हो तथा गलती से कोई भूल न हो। इसी प्रकार आधार नंबर भी दो बार दर्ज कराया जा रहा है ताकि त्रुटि न हो। समग्र आईडी एवं आधार नंबर को अच्छें से चेक कर ही दर्ज किया जाये। यदि गलत दर्ज किया जायेगा तो इस बच्चे का नाम आरटीई तथा समग्र मे मिसमेच होने के कारण फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रर्दशित नही होगे। गलत आईडी बाले बच्चें का नाम फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल में शामिल नही होगा। अतः इसे चेक कर ही दर्ज किया जाये अन्यथा गलत दर्ज किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


सत्र 2016-17 में ऑनलाइन लाॅटरी के माध्यम से चयनित किये गये बच्चे को स्कूल में दर्ज करनाः-

इस मीनू में आधार नंबर दर्ज किये गये बच्चें के नाम प्रर्दशित होगे।


बच्चों की सूची निम्नानुसार प्रर्दशित होगीः-


इसके पश्चात Register Student बटन पर क्लिक करें।


इसमें केवल स्काॅलर नंबर दर्ज किया जाना है। इसके पश्चात रजिस्टर डिटेल (Register Details) पर क्लिक करें।

नोटः- यदि यह बच्चा पूर्व से ही किसी अन्य स्कूल मे मेंप/दर्ज है तो मेसेज प्रर्दशित होगा कि यह बच्चा अन्य स्कूल में पूर्व से अध्ययनरत है। इस बच्चे को पोर्टल पर इस स्कूल द्वारा रजिस्टर नही किया जा सकेगा।

परन्तु यदि यह बच्चा वास्तव में इसी स्कूल में सत्र 2016-17 में आरटीई के तहत अध्ययनरत है किन्तु अन्य शाला द्वारा शिक्षा पोर्टल पर गलत मेप किया है तो इसके लिये ‘‘दावा प्रस्तुत करें’’ आप्शन के माध्यम से स्कूल द्वारा आॅनलाइन दावा दर्ज किया जा सकता है।


स्कूल द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दावे का परीक्षण बीआरसी तथा डीपीसी द्वारा किये जाने के पश्चात तथा उनके दावा मान्य पाये जाने पर ही उस बच्चे को स्कूल द्वारा रजिस्टर किया जा सकेगा।
दावा प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश एवं प्रकिया पूर्व में पत्र कंमाक 7839 दिनांक 30/10/2015 के माध्यम जारी की गयी है।

फीस प्रतिपूर्ति हेतु समस्त बच्चों का आधार सत्यापन:-

सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति में समस्त बच्चों का आधार नंबर दर्ज करने के उपरांत बच्चे का आधार सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। समस्त बच्चों से तात्पर्य है सत्र 2015-16 तक के प्रमोट होकर आये बच्चे तथा सत्र 2016-17 में आॅनलाइन लाॅटरी के माध्यम ये चयनित पात्र बच्चे।


आधार नंबर दर्ज करने के उपरांत आधार सत्यापन हेतु बच्चे का नाम प्रदर्शित होंगा।


आधार सत्यापन हेतु प्रदर्शित हो रहे बच्चे के नाम के सम्मुख eKYC पर क्लिक करें। आाधार सत्यापन दो प्रकार से से किया जा सकता है।


KYC through Biometric-

आधार में दर्ज बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे अंगूठे अथवा अंगुली का निशान को आधार सत्यापन बायोमेट्रिक डिवाइस पर अंकित करना होगी। अंगूठे अथवा अंगुली बायोमेट्रिक डिवाइस मे लगाने पर आधार में उपलब्ध विवरण प्रर्दशित होगा। प्रर्दशित विवरण का मिलान कर आधार सत्यापन किया जा सकता है।

यदि Biometric मशीन से आधार का सत्यापन किया जा रहा है तो जिस कंप्यूटर में कार्य किया जा रहा है उसमें आधार सत्यान बायोमेटिक डिवाइस को इंस्टाल करना होगा। अतः आरटीई पोर्टल पर कार्य करने के पूर्व ही बायोमेटिक मशीन को इंस्टाल कर लेना उचित होगा। मशीन को कंप्यूटर में इंस्टाल करने के पश्चात Fingure Print Capture बटन पर क्लिक करें तथा मशीन में इस बच्चें का फिंगर अथवा अंगूठा रखने के पश्चात आधार सर्वर से बच्चें का आधार में उपलब्ध विवरण निम्नानुसार प्रर्दषित होगा। जो निम्नानुसार होगा। इसमे आधार मे उपलब्ध विवरण तथा आधार मे उपलब्ध बच्चें की फोटो प्रर्दषित होगी।

KYC through OTP-

आधार का सत्यापन OTP (One Time Password) के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस पर क्लिक करने पर आधार मे दर्ज मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. जायेगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. के माध्यम से भी आधार का सत्यापन किया जा सकता है। यदि आधार में दर्ज मोबाइल नंबर बदल गया है तो आधार में अधतन करने की प्रक्रिया से मोबाइल नंबर अधतन कराया जा सकता है।


उपरोक्त प्रक्रिया से आधार सत्यापित होगा।

बच्चें का नवीनतम फोटो अपलोड़ करनाः- 

अध्ययनरत बच्चे की नवीन डिजीटल फोटो अपलोड की जाना है। मोबाइल से भी फोटों लेकर उसे अपलोड़ किया जा सकता है।

उपस्थिति दर्ज करना Register Students Attendance 

आधार सत्यापन होने के बाद बच्चें का नाम शाला में उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रर्दशित होगा। सत्र में स्कूल लगने के कुल दिवस एवं स्कूल में बच्चे की वार्षिक उपस्थिति को दर्ज किया जाये। उपस्थिति यदि 75 प्रतिशत से कम है तो फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल में कम उपस्थिति वाले बच्चे का नाम प्रदर्शित नही होगा। जिन बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत या अधिक है उनके नाम ही प्रपोजल हेतु प्रर्दशित होगें।


सत्र 2015-16 तक के बच्चों की वार्षिक उपस्थितिः-

वर्ष में स्कूल लगने के कुल दिवस एवं स्कूल में बच्चे की वार्षिक उपस्थिति को दर्ज किया जाये।

सत्र 2016-17 मे आॅनलाइन लाॅटरी के माध्यम से चयनित बच्चों की उपस्थितिः-

सत्र 2016-17 मे आॅनलाइन लाॅटरी के माध्यम से प्रवेश लिये गये बच्चे के सम्मुख शाला लगने के स्थान पर बच्चे के प्रवेश दिनांक से 31 मार्च 2017 की स्थिति में कार्य दिवस की गणना की जाये। उपस्थिति दिवस को दर्ज किया जाये। उपस्थिति के प्रतिशत की गणना प्रवेश दिनांक से की जायें। प्रवेश तिथि से उपस्थति दिवस मे 75 प्रतिशत अथवा अधिक उपस्थति होने पर ही प्रपोजल मे नाम प्रर्दशित होगा।


आरटीई, समग्र अथवा आधार में यदि किसी बच्चें के नाम में मिसमेच है तो उस बच्चे का नाम उपस्थिति दर्ज करनें हेतु प्रर्दशित नही होगा।

अपलोड़ फीस स्ट्रक्चर-

इस आप्शन के माध्यम से स्कूल की दर्ज की गयी फीस अनुसार ही फीस स्ट्रक्चर की हस्ताक्षरित प्रति पीडीएफ बनाकर अपलोड़ की जाना है।


प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के डिजीटल हस्ताक्षर अपलोड़ करनाः- 

स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के डिजीटल हस्ताक्षर Upload DSC आप्शन के माध्यम से अपलोड किया जायेगा। ध्यान रखें कि डिजीटल डोंगल स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के नाम से ही हो।

डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम सें फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल लाॅक करना:-

उपरोक्त समस्त कार्यवाही के उपरांत फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल स्कूल द्वारा स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के डिजीटल सिग्नेचर डिवाइस से लाॅक किया जायेगा। लाॅक किये गये फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल को स्कूल द्वारा प्रिन्ट भी लेकर रखा जाये।


जेसे ही प्रपोजल स्कूल द्वारा डिजीटल सिग्नेचर द्वारा लाॅक किया जायेगा, लाॅक किये प्रपोजल नोड़ल अधिकारी के लाॅगिन पर प्रर्दशित होगा। फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल की प्रिंट हार्डकाॅपी को नोड़ल अधिकारी अथवा किसी भी कार्यालय में प्रदान करने की आवश्यकता नही है। लाॅक किये गये प्रपोजल को स्कूल द्वारा प्रिन्ट करके स्कूल के रिकार्ड में संधारित रखा जायें। प्रपोजल में बच्चो की फोटो युक्त सूची जिसमें बच्चे का नाम, बच्चे का समग्र आईडी, पिता का नाम, केटेगिरी, प्रवेश तिथि, उपस्थिति दिवस, स्कूल की फीस प्रदर्शित होगी। स्कूल द्वारा प्रपोजल लाॅक करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जायें कि कोई भी गलत जानकारी न हो। किसी भी अपात्र बच्चे का नाम, उपस्थिति, क्लेम फीस गलत न हो इसकी जिम्मेदारी संबधित स्कूल की होगी।

सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति में स्कूल को यह अवसर दिया जा रहा है कि जिन बच्चों का आधार सत्यापन हो गया हो तथा आरटीई,समग्र एवं आधार में नाम मिलान होने वाले बच्चों का प्रथम चरण में प्रपोजल तैयार कर लाॅक कर सकते हैॅ। ध्यान रखा जायें कि प्रथम प्रपोजल न्यूनतम 50 प्रतिशत बच्चों का तैयार किया जायें। शेष बच्चों का यदि उपरोक्त सुधार की कार्यवाही हो जाती है तथा समग्र, आरटीई तथा आधार में मिलान होता है तो द्वितीय चरण में फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल तैयार कर सकते है। 

इस पूरी प्रक्रिया मे कही भी परेशानी आने पर अपने विकासखंड़ के बीआरसी कार्यालय मे अथवा जिले के जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क कर तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

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